2016 में जैन मुनि तरुण सागर पर सोशल मीडिया पर कमेंट करने और जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचने के मामले में संगीतकार विशाल डडलानी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। विशाल के साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने 2016 में अंबाला पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि जुर्माना एक संदेश देने के लिए लगाया गया है ताकि कोई भी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदायों के प्रमुखों का मजाक न उड़ाए।
जस्टिस अरविंद सांगवान ने जुर्माने में से पांच-पांच लाख रुपये पीजीआई के गरीब मरीजों के फंड में देने और पांच-पांच लाख दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर के तरुण सागर क्रांति ट्रस्ट के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
क्या है पुरा मामला
26 अगस्त, 2016 को हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया था । इस कार्यक्रम के बाद डडलानी और पूनावाला ने जैन मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। सोशल मीडिया पर की गई इन टिप्पणियों को अभद्र मानते हुए पुनीत अरोड़ा की शिकायत पर अंबाला पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के बाद मीडिया में इनकी काफी आलोचना हुए जिसके चलते विशाल ने वो ट्वीट्स डिलीट कर दी और मुनि तरुण सागर जी से क्षमा मांग ली और मुनि तरुण सागर जी ने भी विशाल को माफ कर दिया था।
वही पूनावाला ने माफ़ी मांगने से इंकार करते हुए अदालत से कहा कि उन्हें ट्वीट पर कोई पछतावा नहीं है।
लेकिन तब तक पुनीत अरोड़ा की शिकायत पर अंबाला पुलिस यह एफआईआर दर्ज कर चुकी थी इसलिए कोर्ट ने उन पर फाइन लगाया है और यह निर्देश भी दिए हे की यह भविष्य में नहीं होना चाहिए
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