भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है| राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है | राष्ट्रपति देश का तो मुखिया होते ही है, साथ ही वह तीनों सेनाओं (जल सेना, थल सेना और वायु सेना ) के प्रमुख और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी प्रमुख होते है। 1947 में आजादी के बाद जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके कांस्टीट्यूशनल हेड राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। देश को…
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- Fakhruddin Ali Ahmed