राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, नागरिकता को लेकर ये आया फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी को चोर कहने पर खेद जताया है। दरअसल, हाल ही में शीर्ष अदालत राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। इस पर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटाक्ष करते हुए कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है।

rahul gandhi

राहुल के इसी बयान के बाद भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

अपने बयान पर खेद जताते हुए राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा की मेरी ओर से यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में दिया गया था। राहुल ने कहा कि आगे से पब्लिक में कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा की मेरे बयानों का राजनीतिक विरोधियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा।

राहुल गाँधी के नामांकन को ठहराया वैध

अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन को रिटर्निंग अफसर ने वैध घोषित किया है। उनका कहना है कि राहुल ने जो भी दस्तावेज नामांकन पत्र के साथ लगाए थे, वह सारे सही पाए गए हैं।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करते समय राहुल ने अमेठी में अपनी शैक्षिक योग्‍यता और नागरिकता के संबंध में जो विवरण पेश किया था, उस पर सवाल उठाए गए थे। अमेठी के एक उम्मीदवार ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता और राउल विंसी नाम होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने राहुल को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

राहुल के वकील केसी कौशिक ने आज निर्वाचन अधिकारी को बताया कि राहुल भारत में पैदा हुए और उन्होंने कभी किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली। राहुल के पास भारत का पासपोर्ट और पैन कार्ड है।

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